UP- वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा के खिलाफ 420 की शिकायत, एमपी-एमएलए कोर्ट के माध्यम से FIR

उत्तर प्रदेश में सब ठीक नहीं चल रहा एक के बाद एक योगी के मंत्री कठघरे में खड़े होते जा रहे हैं, लखीमपुर की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई। इधर एक और कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा के ऊपर सवाल उठ खड़े हुये है।

 

बुलंदशहर में ऐसे ही एक मामलें में एमपी-एमएलए कोर्ट में अनिल शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्ज़ीवाड़े का मामला सामने आया है। करोड़ों रुपये की कीमत की जमीन कब्ज़ाने का प्रकरण हैं।

 

वैष्णो इंफ्राहोम प्राइवेट लिमिटेड ने बुलन्दशहर की एमपी-एमएलए कोर्ट में योगी के मंत्री के खिलाफ दर्ज कराया शिकायत। मंत्री पर आरोप है कि फ़र्ज़ी काग़ज़ों के आधार पर जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया गया है। कोर्ट में दायर शिकायत पर आईपीसी की धारा 420, 468, 471 की सिफारिश की गई है।

 

एमपी-एमएलए कोर्ट ने  परिवादी की शिकायत और दस्तावेजों को ठीक मानते हुए दायर किया योगी के मंत्री के खिलाफ परिवाद। कोर्ट ने दस्तावेजों के साथ मंत्री को 10 नवम्बर को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश।

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