समय सीमा खत्म, पूजा खेडकर मसूरी के आईएएस ट्रेनिंग अकादमी में रिपोर्ट करने में विफल रहीं

महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फर्जी दस्तावेजों से सेलेक्शन पाने का विवाद चल ही रहा था कि इस बीच खबर है कि पूजा खेडकर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में रिपोर्ट करने में विफल रहीं हैं। पूजा खेडकर को मंगलवार तक रिपोर्ट करने का वक्त दिया गया था।

जैसे ही उनके चयन को लेकर विवाद खड़ा हुआ, खेडकर को अकादमी में वापस बुला लिया गया और उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम रोक दिया गया। उन्हें 23 जुलाई तक रिपोर्ट करने को कहा गया था। मसूरी में एलबीएसएनएए सिविल सेवकों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान है।

16 जुलाई को महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गद्रे ने पूजा खेडकर को पत्र लिखकर कहा था कि सरकार के साथ उनकी प्रशिक्षण अवधि समाप्त कर दी गई है। सूत्रों ने कहा कि पूजा खेडकर ने न तो अकादमी को रिपोर्ट किया है और न ही पत्र का जवाब दिया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा महाराष्ट्र सरकार को लिखे पत्र में कहा गया, “यह निर्णय लिया गया है कि पूजा खेडकर, आईएएस 2023 बैच के जिला प्रशिक्षण को रोक दिया जाए, और उन्हें आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत अकादमी में वापस बुलाया जाए। राज्य सरकार से अनुरोध है कि ट्रेनी अधिकारी को तुरंत कार्यमुक्त किया जाए और उन्हें किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई से पहले जल्द से जल्द अकादमी में शामिल होने की सलाह दी जाए।”

2023 बैच के ट्रेनी आईएएस अधिकारी खेडकर पर चयन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) कोटा का दुरुपयोग करने का आरोप है।

सिविल सेवा परीक्षा में अपनी योग्यता से अधिक प्रयास करने के लिए अपनी पहचान के बारे में यूपीएससी को गलत जानकारी देने के आरोप में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा उन पर भी मामला दर्ज किया गया है।

केंद्र ने खेडकर द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति भी बनाई है।

पूजा खेडकर हाल ही में उस समय मीडिया की सुर्खियों में आ गई थीं जब उन्होंने कथित तौर पर पुणे कलेक्टर कार्यालय से विशेष विशेषाधिकारों का अनुरोध किया था। उन्होंने कथित तौर पर एक अलग कार्यालय, एक आधिकारिक कार और अपनी निजी ऑडी कार पर एक बीकन और प्रतीक चिन्ह के अनधिकृत उपयोग की भी मांग की। ट्रेनी अधिकारी को ऐसे विशेषाधिकारों की अनुमति नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *