दिल्ली नाबालिक लड़की को गर्भवती करने के आरोपी, अधिकारी का कराया गया पोटेंसी टेस्ट

एक नाबालिग से महीनों तक बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार के एक निलंबित अधिकारी का शक्ति परीक्षण (पोटेंसी टेस्ट) कराया गया है। यौन उत्पीड़न या बलात्कार के आपराधिक मामले में एक प्रमाणित मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा शक्ति परीक्षण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी यौन कृत्यों में शामिल होने में सक्षम है या नहीं।

आरोपी की पहचान प्रेमोदय खाखा और उसकी पत्नी सीमा रानी के रूप में हुई, जिसे मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। दंपति को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

प्रेमोदय खाखा और सीमा रानी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दावा किया कि खाखा के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने नसबंदी कराई थी। वकील ने दावा किया कि प्रेमोदय खाखा ने 20 साल पहले नसबंदी कराई थी इसलिए नाबालिग लड़की के गर्भवती होने की कोई संभावना नहीं थी।

इस बीच नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपी अधिकारी उसे चर्च में भी परेशान करता था। दिल्ली सरकार का निलंबित अधिकारी कथित तौर पर उसी चर्च में उप सचिव के पद पर था।

महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी प्रेमोदय खाखा को अपने दोस्त की 14 वर्षीय बेटी (अब 17 साल की) के साथ कई महीनों तक बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी की पत्नी सीमा रानी पर बच्ची को गर्भपात की गोलियां देने का आरोप है। सीमा रानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेमोदय खाखा को सोमवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।

इस मामले में POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एफ) (महिला का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक होने के नाते, या उसके प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति वाला व्यक्ति होने के नाते, ऐसी महिला के साथ बलात्कार करता है) और 509 (शब्द, इशारा या कार्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना हो) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले में आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना) और 120बी (आपराधिक साजिश) भी लगाई गई है।

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