वक्फ संशोधन कानून: अगली सुनवाई यथास्थिति बनी रहेगी, केंद्र को 7 दिनों में देना होगा जवाब: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विवादास्पद वक्फ कानून के कुछ हिस्सों के संचालन पर रोक लगा दी, जिसमें वक्फ बोर्ड और परिषद में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना भी शामिल है। यह रोक 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई तक रहेगी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने यह भी कहा कि तब तक वक्फ’ प्रावधान को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। नया कानून वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव करता है, जिससे गैर-मुस्लिमों को इसके सदस्यों के रूप में शामिल करना अनिवार्य हो जाता है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, “एसजी (तुषार) मेहता ने आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।”

वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का अर्थ यह है कि वक्फ संपत्तियों के स्वरूप में फिलहाल बदलाव नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या वक्फ बाय यूजर को खत्म करना वाजिब होगा? कोर्ट ने पूछा था कि यदि मस्जिदे सैकडों साल पुरानी है और उनके पास दस्तावेज नहीं है, तो क्या हम उनसे अब रजिस्ट्री मांग सकते है? कोर्ट ने यह भी पूछा था कि अगर संपत्ति पर उपयोग लंबे समय से धार्मिक है, तो फिर उसे कैसे खारिज किया जाएगा? इतना ही नही सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर को लेकर दिए गए अधिकार पर भी सवाल उठाया था। कोर्ट ने पूछा था कि कलेक्टर को यह अधिकार क्यों दिया गया कि वह तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ है या नही? यह कार्य तो न्यायपालिका का होना चाहिए।

8 अप्रैल को प्रभावी हुए इस कानून में ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ प्रावधान को हटा दिया गया है, जो किसी संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर, औपचारिक दस्तावेज के बिना भी, वक्फ माना जाता है।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय मांगा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए पांच दिन का समय दिया।

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई जाएगी।

शीर्ष अदालत ने कहा, “हमने कहा है कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं। हमने कहा है कि इस पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन, हम यह भी नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो… जैसे जैसे इस्लाम का 5 साल पालन करने, हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं।”

यह संदर्भ कानून के एक अन्य विवादास्पद प्रावधान का है जो किसी मुसलमान को इस्लाम धर्म अपनाने के पांच वर्ष पूरे होने से पहले वक्फ देने से रोकता है।

इससे पहले बुधवार को शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था और कहा था कि कुछ प्रावधानों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि, उसने केंद्र के अनुरोध पर कोई आदेश पारित नहीं किया।

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