नवरात्रि के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में मांसाहारी भोजन को लेकर विवाद

सुप्रीम कोर्ट में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब वकीलों के एक समूह ने नवरात्रि उत्सव के दौरान सुप्रीम कोर्ट कैंटीन में मांसाहारी भोजन सेवा फिर से शुरू करने का विरोध करते हुए अदालत के बार एसोसिएशन और अन्य कानूनी निकायों से संपर्क किया है। नवरात्रि एक नौ दिवसीय हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा के नौ रूपों का पूजा करने के लिए मनाया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) को लिखे पत्र में वरिष्ठ वकील रजत नायर ने नवरात्रि उत्सव के दौरान मांसाहारी भोजन सेवा फिर से शुरू करने के फैसले पर चिंता व्यक्त की और आरोप लगाया कि “अन्य बार सदस्यों की भावनाओं पर विचार किए बिना” इसे बनाया गया।

अधिवक्ता रजत नायर ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि यह निर्णय बार की बहुलवादी परंपराओं के अनुरूप नहीं है, तथा इससे असहिष्णुता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की कमी भी दिखती है। विरोध दर्ज कराने वाले पत्र पर 133 वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं।

पत्र में कहा गया है कि मांसाहारी भोजन परोसने का निर्णय बार के अन्य सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखे बिना लिया गया।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक अन्य समूह ने सुप्रीम कोर्ट कैंटीन के उस फैसले पर चिंता जताई थी जिसमें उसने नौ दिन चलने वाले नवरात्रि के त्योहार के दौरान अपने मेन्यू को केवल नवरात्रि के खाने तक सीमित रखने का फैसला किया था। विवाद के बाद शीर्ष अदालत की कैंटीन में मांसाहारी भोजन परोसने की अनुमति दे दी गई।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एससीबीए) के अध्यक्ष कपिल सिब्बल को लिखे अपने पत्र में, शाकाहारी भोजन सेवा का विरोध कर रहे वकीलों ने कहा था कि नवरात्रि उत्सव के दौरान मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय अजीबोगरीब था और साथ ही भविष्य के लिए एक बहुत ही ग़लत मिसाल कायम किया है।”

पत्र में कहा गया, “इस साल पहली बार, सुप्रीम कोर्ट कैंटीन ने घोषणा की है कि वह केवल नवरात्र का भोजन परोसेगी। यह न केवल अभूतपूर्व है और भविष्य के लिए एक बहुत ही गलत मिसाल भी स्थापित करेगा।”

वकीलों के एक वर्ग के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में मांसाहारी खाना फिर से शुरू कर दिया गया।

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