गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल अगस्त 2024 तक अतिरिक्त तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। कार्यकाल में हालिया वृद्धि उनके पिछले छह महीने के विस्तार के बाद हुई है, जो 31 मई 2024 को समाप्त होने वाली थी। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने पहले नरेश कुमार को दिए गए विस्तार का विरोध किया था। उनके विरोध के बावजूद अब उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है।
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एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी, कुमार को पिछले साल अप्रैल में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वह अरुणाचल प्रदेश के सीएस थे।
60 वर्षीय ब्यूरोक्रेट पिछले साल 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। हालाँकि, उनका कार्यकाल केंद्र द्वारा बढ़ा दिया गया था। केंद्र सरकार ने तब तर्क दिया था कि उसके पास मुख्य सचिव के कार्यकाल को छह महीने तक बढ़ाने की शक्ति है।
यह स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा थी, जिसमें केंद्र द्वारा उससे परामर्श किए बिना कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का विरोध किया गया था।
केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था, “दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र सरकार का मानना है कि 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले नरेश कुमार को छह महीने तक पद पर बने रहना चाहिए। नियम छह महीने से अधिक की अनुमति नहीं देते हैं।”
राष्ट्रीय राजधानी में शासन से संबंधित कई मुद्दों पर आप और दिल्ली के मुख्य सचिव दोनों आमने-सामने हैं। पिछले साल नवंबर में, AAP मंत्री आतिशी ने नरेश कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें दावा किया गया था कि नरेश ने दिल्ली सरकार से टेंडर हासिल करने में अपने बेटे को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया।
आतिशी ने केजरीवाल को अपनी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में सिफारिश की कि मुख्य सचिव को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
हालाँकि, रिपोर्ट को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा कि रिपोर्ट ‘पूर्वाग्रहपूर्ण’ और ‘मेरिट रहित’ थी।
एलजी ने कहा था कि दिल्ली सरकार की रिपोर्ट “पूर्वकल्पित धारणाओं और अनुमानों” पर आधारित है और “चल रही जांच को सुविधाजनक बनाने के बजाय उसमें बाधा उत्पन्न कर सकती है”।
