दो शिष्याओं से बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहे बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को फिर 50 दिन की पैरोल दी गई है। इससे पहले उन्हें नवंबर 2023 में 21 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था। गौरतलब है कि पिछले साल उन्हें तीन बार पैरोल दी गई थी। अब नौवीं बार पैरोल पर गुरमीत राम रहीम सिंह एक वार फिर जेल से बाहर आने वाला है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रमुख अनुयायियों वाले 56 वर्षीय राम रहीम को विभिन्न कारणों से कई बार पैरोल पर जेल से रिहा किया गया है, जिसमें अपनी बीमार मां से मिलने की अपील भी शामिल है।
डेरा प्रमुख को जब-जब पैरोल दी जाती है, तब-तब हरियाणा सरकार विपक्ष के निशाने पर आ जाती है। राम रहीम के पैरोल को इसी साल लोकसभा और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़ कर देखा जा रहा है।
उन्हें 2017 में दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और बाद में 2002 में पत्रकार राम चंदर छत्रपति और डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्याओं सहित दो हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा मिली थी।
राम रहीम को 2021 में डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने का भी दोषी ठहराया गया था। डेरा प्रमुख और तीन अन्य को 16 साल से अधिक पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में दोषी ठहराया गया था।
हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 के अनुसार, दोषी कैदियों को नियमित पैरोल दी जा सकती है। हालाँकि, कई हत्याओं या गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए कैदी पैरोल के लिए पात्र नहीं हैं।
राम रहीम को कब-कब मिली पैरोल?
-24 अक्टूबर 2020: राम रहीम के जेल जाने के एक साल बाद पहली बार पैरोल दी गई।
-21 मई 2021: दूसरी बार पैरोल मिली।
-7 फरवरी 2022: तीसरी बार पैरोल मिली।
-जून 2022: चौथी बार पैरोल दी गई।
-अक्टूबर 2022: पांचवी बार पैरोल मिली।
-21 जनवरी 2023: छठी बार पैरोल मिली।
-20 जुलाई 2023: सातवीं बार पैरोल दी गई।
-नवंबर 2023: आठवीं बार पैरोल मिली।