‘नए आपराधिक कानूनों के तहत मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा’: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयकों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानूनों में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा। गौरतलब है कि भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक लोकसभा में पारित हो गए। शाह ने यह भी घोषणा की कि केंद्र ने राजद्रोह कानून को खत्म करने का फैसला किया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालने के लिए किया था।

उन्होंने लोकसभा में बोलते हुए कहा, “अंग्रेजों ने जो देशद्रोह का कानून बनाया था, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी वर्षों तक जेल में रहे और वह कानून आज तक जारी है। पहली बार मोदी सरकार ने इसे पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है।”

अमित शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी, सजा के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित करती है।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पहली बार मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे। शाह ने शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयकों का संशोधित संस्करण पेश किया।

प्रस्तावित कानूनों में प्रमुख परिवर्तन ये हैं-

शाह ने यह भी कहा कि प्रस्तावित कानून पुलिस की जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक प्रणाली लाएंगे। शाह ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में विवरण अब हर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाना चाहिए और एक नामित पुलिस अधिकारी इन रिकॉर्डों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

नए आपराधिक विधेयकों के प्रावधानों के बारे में बोलते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने तस्करी कानूनों को लिंग-तटस्थ बना दिया है।

इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के बलात्कार पर नए कानूनों के तहत स्वचालित रूप से POCSO समकक्ष प्रावधान लागू होंगे।

अमित शाह ने यह भी कहा कि नए कानूनों में आतंकवाद की परिभाषा शामिल होगी। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “अब तक किसी भी कानून में आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी। अब पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है ताकि कोई इसकी कमी का फायदा न उठा सके।”

हिट-एंड-रन मामलों पर चर्चा करते हुए, शाह ने कहा, “नए क्रिमिनल लॉ बिल के तहत अब रोड रेज या सड़क पर एक्सीडेंट करके फरार होने वाले लोग कानून से नहीं बच पाएंगे। उनके लिए सख्त और सटीक कानून आया है। केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट करके भागने वालों को अनिवार्य रूप से कानून के सामने लाने के लिए सख्त कानून बनाया है। इसके तहत रोड पर एक्सीडेंट करके फरार होने के जुर्म में 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं, अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उसकी सजा कम की जा सकती है।”

मामलों की समय पर सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, शाह ने कहा कि प्रस्तावित कानूनों में आरोपियों को बरी करने की याचिका के लिए सात दिन का समय मिलेगा। जज को उन सात दिनों में सुनवाई करनी होगी और अधिकतम 120 दिनों में मामले की सुनवाई होगी।

उन्होंने कहा, “पहले प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। अब, अगर कोई अपराध के 30 दिनों के भीतर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो सजा कम होगी। ट्रायल के दौरान दस्तावेज पेश करने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने इसे अनिवार्य कर दिया है। 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी।”

मामले दर्ज करने के संबंध में शाह ने कहा, प्रस्तावित कानूनों के तहत, किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद तीन दिन या अधिकतम 14 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “तीन से सात साल तक की सजा वाले मामलों में प्रारंभिक जांच 14 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। यानी अधिकतम 14 दिनों के भीतर या इससे कम सजा वाले मामलों में तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी।”

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