81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली पुलिस ने अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को 21 नवंबर को किया तलब

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फिनटेक यूनिकॉर्न में कथित 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों ने बताया कि दंपति को भारतपे की शिकायत पर की जा रही जांच में शामिल होने के लिए 21 नवंबर को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के मंदिर मार्ग कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

यह घटनाक्रम तब हुआ जब ग्रोवर ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि उन्हें गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया जब वह और उनकी पत्नी छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने समन की पुष्टि की और बताया कि दंपति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उन्हें रोका गया था।

ईओडब्ल्यू ने 81 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में मई में ग्रोवर, माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

भारतपे ने आरोप लगाया कि ग्रोवर और उनके परिवार ने फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान, आरोपियों से जुड़े पासथ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर और अनुचित भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट में दिखावटी लेनदेन और जीएसटी अधिकारियों को जुर्माने का भुगतान करके लगभग 81.30 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। ट्रैवल एजेंसियों को भुगतान, माधुरी जैन द्वारा जाली चालान और सबूतों को नष्ट करना।

भारतपे ने आरोप लगाया कि ग्रोवर और उनके परिवार ने फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान, आरोपियों से जुड़े पासथ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर और अनुचित भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट में फर्जी लेनदेन, ट्रैवल एजेंसियों को भुगतान, माधुरी जैन द्वारा जाली चालान, सबूतों को नष्ट करने और जीएसटी के जुर्माने के भुगतान के माध्यम से लगभग 81.30 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

ईओडब्ल्यू सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने 7 नवंबर को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। दोषी पाए जाने पर आरोपी को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

दिसंबर 2022 में भारतपे ने ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें कथित धोखाधड़ी और धन के गबन के लिए 88.67 करोड़ रुपये तक के मुआवजे की मांग की गई थी।

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