भोपाल: एक शख्स के गले में पट्टा डालकर कुत्ते की तरह भौंकने के लिए किया गया मजबूर, तीन लोग गिरफ्तार; देखें VIDEO

मध्य प्रदेश के भोपाल से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स को कुत्ते की तरह भौंकते हुए दिखाया गया है। वायरल हुए 50 सेकंड के वीडियो में पुरुषों का एक समूह उस आदमी पर चिल्लाते हुए दिखाई दे रहा है, “कुत्ता बन (कुत्ते की तरह काम करो)। बोल साहिल भाई, सॉरी (सॉरी सॉरी, साहिल)।” कथित तौर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर समूह के लोगों में से एक को पट्टा पकड़े हुए देखा जा सकता है और अन्य लोग उससे माफी मांगते हैं।

इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है।

वीडियो में ग्रुप के एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “माफ़ी मांगो। कुत्ते की तरह भौंकना। भागना नहीं। साहिल भाई जो भी कह रहे हैं, बस करो।”

वीडियो में देखा जा सकता है कि काली शर्ट पहने डरा हुआ युवक गिड़गिड़ा रहा है। “साहिल भाई मेरे बाप हैं, मेरे बड़े भाई हैं (साहिल मेरे पिता हैं। वह मेरे बड़े भाई हैं)। युवक कहता है, “मेरी मां उनकी मां, उनकी मां मेरी मां।”

बार-बार सॉरी बोलने के लिए कहने पर युवक कहता है, ‘सॉरी कह चुका हूं। मैंने कुछ नहीं किया।’

यह पूछे जाने पर कि उसे कहानी अपलोड करने के लिए किसने कहा, युवक ने जवाब दिया, “मैंने इसे अपलोड नहीं किया..ऐसा शाहरुख के कहने पर किया। वह मुझे धमकी देता है।”

ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, “मैंने वह वीडियो देखा है। इस तरह का व्यवहार वास्तव में निंदनीय है। मैंने भोपाल पुलिस कमिश्नर को वीडियो की जांच करने का आदेश दिया है। वीडियो पर 24 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।”

युवक के परिजनों का आरोप है कि साहिल और उसके गिरोह के सदस्यों ने उसे नशीला पदार्थ खाने, मांस खाने और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पीड़ित को अपने ही घर को लूटने के लिए मजबूर किया गया था। साथ ही यह भी कहा कि जब पीड़ित के भाई ने पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की।

घटना से परेशान और परेशान होकर पीड़ित ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का फैसला किया। पुलिस ने अब आईपीसी की संबंधित धाराओं और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

बजरंग दल के सदस्यों ने जमालपुरा थाने के बाहर धरना दिया, ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि, आरोपी के परिवार ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

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