‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’… वाले बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उनकी कथित टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के वक्त राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे। अदालत द्वारा 10,000 रुपये के जमानत बांड का भुगतान करने के बाद वायनाड के सांसद को जमानत भी मिल गई। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया। इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल की होती है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है। वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, ‘मेरा इरादा गलत नहीं था। मैंने जो बोला, वो राजनेता के तौर पर बोला. मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं’। सजा सुनाए जाने से पहले राहुल के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए।
जबकि अदालत में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?
राहुल गांधी के वकील ने बताया- दो साल की सजा सुनाई गई. उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई है. वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं।
मालूम हो कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।
इस मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा – ‘हमें सब पहले से पता था। बार बार जज बदले जा रहे थे। कानून के तहत हम आगे की कार्यवाही करेंगे। हमें पहले से ये बाते मालूम थीं। जनता को सच बताना हमारा काम हैं। यह तानाशाह सरकार है। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इनकी चले’। तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा- एक साजिश रची जा रही थी। हम सबको मालूम थी। सहयोग से कोर्ट के जज का तबादला कर नए जज बैठाए गए। इसके बाद राहुल को पेश किया गया। उन्हें दोषी करार दिया गया। चुनावी माहौल में राहुल ने मोदी मोदी सरनेम वाला बयान दिया था। ये बोलना अपराध नहीं। यह किसी के अपमान करने के लिए नहीं कहा गया था’।