तुनिषा शर्मा सुसाइड केस: महाराष्ट्र कोर्ट ने शीजान खान को दी जमानत, पासपोर्ट जमा करने को कहा

महाराष्ट्र की एक अदालत ने शनिवार को तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में अभिनेता शीजान खान को जमानत दे दी। अदालत ने शीजान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने अभिनेता को ₹1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी और उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा।शीजान को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।

खान को पिछले साल शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। खान 21 साल की तुनिषा के साथ रिश्ते में थे लेकिन बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था।

तुनिषा ने कथित तौर पर 24 दिसंबर 2022 को एक टीवी सीरियल के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। टेलीविजन अभिनेत्री की मां की शिकायत पर खान को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।

वसई अदालत ने 31 दिसंबर को आरोपी शीज़ान की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था; उसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी।

बता दें कि तुनिषा की मां वनिता ने शीजान पर आरोप लगाते हुए दावा किया था कि वह तुनिषा को पीटता था और उसे इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर कर रहा था। वहीं शीजान की बहन फलक नाज ने तुनिषा की मां पर उसके उपेक्षा करने का आरोप लगाया था और कहा था कि दिवंगत अभिनेत्री का अवसाद उनके बचपन के आघात के कारण था।

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