दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले में शनिवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत को दो दिन यानी सोमवार तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी। आठ घंटे की पूछताछ के बाद पिछले रविवार रात सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए सिसोदिया ने जमानत के लिए शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया था।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, ’10 मार्च को दोपहर 2 बजे जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाए।’ सीबीआई भी 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए तैयार है। अपनी जमानत याचिका में सिसोदिया ने कहा है कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, वह केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे।
सिसोदिया को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के इरादे से गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने अपने जमानत याचिका में कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि, ‘इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वह दिल्ली के डिप्टी सीएम के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर थे और समाज में उनकी गहरी जड़ें थीं’।
बता दें कि हाल ही में सिसोदिया के वकील ने दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि, ‘सिर्फ इसलिए कि यह घटना दिल्ली में हुई थी, हम इसपर सुनवाई नहीं कर सकते’। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा था कि कोई व्यक्ति सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकता है क्योंकि व्यक्ति के पास संबंधित ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय जाने के रास्ते खुले हैं। मनीष सिसोदिया ने पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था।