दिल्ली पुलिस की शक्तियों में इजाफा किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान कर दिया है। एलजी कार्यालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। एलजी का यह फैसला 19 अक्टूबर 2022 से 18 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद अब से दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था खराब करने, अव्यवस्था फैलाने और अशांति करने पर किसी को भी हिरासत में ले सकती है। बता दें की इससे पहले दिल्ली पुलिस के पास NSA के तहत किसी को हिरासत में लेने का अधिकार नहीं था। अभी तक ये शक्ति NIA के पास थी, लेकिन अब यह दिल्ली पुलिस को भी मिली है।
ज्ञात हो कि पिछले दिनों दिल्ली के सुंदर नगरी, जहांगीरपुरी और बलजीत नगर इलाकों में अपराधियों ने कई हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था जिसके बाद से लगातार दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे थे।
राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 16 अक्टूबर को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को चिट्ठी लिखी थी। अपनी इस चिट्ठी में सिसोदिया ने उपराज्यपाल पर तंज कसते हुए लिखा था कि अगर आप थोड़ा समय दिल्ली पुलिस के कामकाज पर नजर रखने में और लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था को ठीक करने में लगाएंगे तो इससे दिल्ली में रह रहे आम नागरिकों का थोड़ा भला होगा। उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी कहा था कि अब ऐसा लगता है कि दिल्ली अब अपराध की राजधानी बन चुकी है और अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं रह गया है।