नूंह हिंसा: पलवल ‘महापंचायत’ में भड़काऊ भाषण देने पर मामला दर्ज

हरियाणा के पलवल में 13 अगस्त को ‘सर्व हिंदू समाज महापंचायत’ में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकी प्रोबेशनर सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) सचिन की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने पोंडरी गांव में सभा के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था।

पुलिस ने बताया कि सोमवार को हथीन पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक उत्पात मचाने वाले बयान) समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा, “प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”

पुलिस का कहना है कि अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। पहचान होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसने इस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया है। जबकि पंचायत के आयोजक बार-बार एक ही बात कहते रहे की कोई भी वक्ता ऐसा वाक्य ना बोले जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे।

हिंदू संगठनों की ‘महापंचायत’ ने 28 अगस्त को नूंह में वीएचपी की ब्रज मंडल यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया, जो जुलाई में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बाधित हो गई थी। इसने कई मांगें भी कीं, जिनमें 31 जुलाई को नूंह में वीएचपी यात्रा पर हमले की एनआईए जांच और नूंह को गोहत्या-मुक्त जिला घोषित करना शामिल था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुछ हिंदू नेताओं ने कहा कि मुस्लिम बहुल जिले नूंह में हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस हासिल करने में छूट दी जानी चाहिए।

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