प्रयागराज: जीवन ज्योति अस्पताल के निदेशक व सर्जन डा. एके बंसल की हत्या में आरोपित पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरि और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जमानत देने से इन्कार किया। 12 जनवरी 2017 की शाम अस्पताल के चेंबर में घुसकर डाक्टर बंसल को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। घटना के बाद उनके भाई प्रवीण कुमार बंसल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा की ओर से कोर्ट में तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। उनका नाम दौरान विवेचना सहअभियुक्त के बयान के आधार पर प्रकाश में आया है। अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है। वह राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक रंजिश के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अभियोजन द्वारा कहा गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हो चुका है। शहर के एक प्रसिद्ध डाक्टर की हत्या हुई है। हत्या में आरोपित की भूमिका है और उसके खिलाफ 45 मुकदमों का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है।