पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने कहा कि लिव इन मे रहने के लिए लड़के और लड़की का बालिग होना जरूरी, माइनर होने की सूरत में वैलिड नहीं

लुधियाना/ लिव इन रिलेशनशिप के मामलें में सुनवाई करते हुये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा…