शराब नीति मामला: AAP सांसद संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजा गया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले उन्हें 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह एक साल से अधिक समय में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले आप के तीसरे व्यक्ति हैं।

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था और सत्येन्द्र जैन को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था।उनकी ईडी हिरासत बढ़ाए जाने से पहले अदालत ने संजय सिंह को निर्देश दिया कि वह पेशी के दौरान मीडिया से बात न करें। कोर्ट ने कहा कि इससे सुरक्षा संबंधी समस्या पैदा होती है।

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इससे पहले संजय सिंह ने संवाददाताओं से कहा था, “ईमानदार लोग हमारे साथ हैं जबकि बेईमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं।”

अपनी गिरफ्तारी से पहले भी AAP सांसद ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि ईडी ने उनके घर पर की गई छापेमारी में “कुछ नहीं पाया” और इसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी होगी। संजय सिंह ने कहा, “ईडी की कार्रवाई दिखाती है कि कैसे एक डरपोक और निरंकुश प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए लोगों को गिरफ्तार करता है। मैंने यह पहले भी कहा है और इसे फिर से दोहराता हूं। मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन डरूंगा नहीं।”

उनके दावों के बावजूद, दिल्ली की अदालत ने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी अनुचित नहीं थी क्योंकि ईडी ने उन पर सीधे तौर पर 2 करोड़ रुपये की प्राप्ति से संबंधित होने का आरोप लगाया था, जो दिल्ली शराब नीति मामले में अपराध की आय थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, संजय सिंह को आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से पैसे मिले थे।

अदालत ने यह भी देखा कि दिनेश अरोड़ा ने कथित घोटाले में संजय सिंह की संलिप्तता की पुष्टि की है और यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि अरोड़ा के बयान “दागदार” थे।

अदालत ने कहा कि संजय सिंह से निरंतर और हिरासत में पूछताछ “आवश्यक प्रतीत होती है” ताकि उन्हें प्राप्त राशि और उससे संबंधित अन्य गतिविधियों का पूरा पता लगाया जा सके।

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