अरावली मामले में SC का बड़ा दखल, ‘100 मीटर’ वाली अपनी ही सिफारिश पर लगाई रोक

अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को लेकर उठी गंभीर चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने अरावली की परिभाषा में बदलाव से जुड़ी अपनी पूर्व टिप्पणियों और विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिशों को फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली पर्वतमाला पर पूर्व समिति द्वारा की गई सिफारिशों के पर्यावरणीय प्रभाव की जांच विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि पिछली समिति में अधिकतर ब्यूरोक्रेट शामिल थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और ए.जी. मसीह की पीठ ने अरावली क्षेत्र पर हाल के फैसले पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की। यह फैसला खनन गतिविधियों को विनियमित करने के उद्देश्य से अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के लिए गठित एक समिति की सिफारिशों पर आधारित था।

पीठ ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और अदालत की टिप्पणियों की गलत व्याख्या किए जाने की आशंका है। इसलिए इनके लागू होने से पहले और स्पष्टता ज़रूरी है।

न्यायालय ने केंद्र सरकार और अरावली क्षेत्र के चार राज्यों – राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर किए गए मामले पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली पर्वतमाला पर पिछली समिति की रिपोर्ट या अदालत के फैसले को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन आवश्यक है, जिसमें गंभीर पर्यावरणीय और नियामक चिंताओं का हवाला दिया गया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को 500 मीटर की पट्टी तक सीमित करने की सिफारिशों से उत्पन्न प्रमुख मुद्दों पर न्यायालय को मार्गदर्शन देने के लिए एक निष्पक्ष विश्लेषण आवश्यक है। न्यायालय ने प्रश्न उठाया कि क्या इस प्रकार की संकीर्ण परिभाषा संरक्षण क्षेत्र को संकुचित करते हुए, संभावित रूप से उन क्षेत्रों का विस्तार करके एक “संरचनात्मक विरोधाभास” उत्पन्न करती है जहां विनियमित खनन की अनुमति दी जा सकती है।

पीठ ने इस बात पर भी चिंता जताई कि क्या संशोधित परिभाषा ने खनन के लिए पात्र गैर-अरावली क्षेत्रों के दायरे को बढ़ा दिया है, और क्या पहाड़ी संरचनाओं के बीच भौगोलिक अंतरालों में विनियमित खनन की अनुमति दी जानी चाहिए? अदालत ने विशेष रूप से उन स्थितियों का उल्लेख किया जहां 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले दो पहाड़ी क्षेत्र लगभग 700 मीटर की दूरी से अलग हैं, और पूछा कि पर्यावरणीय मानदंडों के तहत ऐसे अंतरालों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए?

अरावली पर्वतमाला की पारिस्थितिक निरंतरता को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, न्यायालय ने कहा कि यह जांच करना आवश्यक है कि प्राचीन पर्वतीय प्रणाली की संरचनात्मक अखंडता को कैसे बनाए रखा जा सकता है? न्यायालय ने आगे कहा कि यदि कोई महत्वपूर्ण नियामक खामी पाई जाती है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम प्रस्ताव करते हैं कि विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से युक्त एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए,” यह स्पष्ट करते हुए कि भविष्य के निर्णयों का मार्गदर्शन वैज्ञानिक और पर्यावरणीय विशेषज्ञता द्वारा किया जाना चाहिए।

दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा था, जो एक बड़े विवाद और विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया। यह मामला 20 नवंबर के उस आदेश के बाद सामने आया है जिसमें अदालत ने अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान, वैज्ञानिक परिभाषा को स्वीकार किया था और विशेषज्ञों की रिपोर्ट अंतिम रूप दिए जाने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इस बीच, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अरावली पहाड़ियों पर अपने पूर्व आदेश को 21 जनवरी तक स्थगित रखने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को पुनर्परिभाषित करने के केंद्र के प्रयास के लिए एक झटका बताया।

मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की गई है।

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