दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का मामला: एसयूवी चालक को जमानत, अदालत ने पुलिस के ‘अतिउत्साह’ का दिया हवाला

दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत के मामले में गिरफ्तार एसयूवी चालक मनुज कथूरिया को अदालत ने जमानत दे दी है। अपने आदेश में, एक सत्र अदालत ने कहा कि पुलिस ने “अति उत्साह” में उस पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया। यह आरोप बाद में हटा दिया गया। कथूरिया को 29 जुलाई को पुराने राजिंदर नगर में राऊ के आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबने से तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गैर इरादतन हत्या के आरोप में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

पुलिस ने कथूरिया पर बारिश के पानी से भरी सड़क पर अपनी कार चलाने का आरोप लगाया था, जिससे पानी बढ़ गया, तीन मंजिला इमारत के दरवाजे टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया।

इससे पहले बुधवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कथूरिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वीडियो फुटेज में “प्रथम दृष्टया” दिखाया गया है कि उन्हें कुछ राहगीरों ने बाढ़ वाली सड़क पर तेजी से गाड़ी न चलाने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया।

उसके बाद कथूरिया ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तीस हजारी स्थित सत्र न्यायालय का रुख किया।

अपनी जमानत याचिका में कथूरिया ने दावा किया कि वह निर्दोष है और पुलिस के पास उसके खिलाफ किसी भी आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा, ”राज्य में व्यापक ढांचागत गिरावट का दोष एक ही व्यक्ति पर डाला जा रहा है।”

सुनवाई के दौरान, पुलिस ने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि उनके पास कथूरिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (गैर इरादतन हत्या) की धारा 105 के तहत आरोप स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप हटा दिया।

अदालत ने कहा, ”पुलिस ने खुद अपने लिखित जवाब में माना है कि अब तक की जांच में एसयूवी ड्राइवर के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) का मामला नहीं बनता है। बाकी जिन धाराओं के तहत मनुज कथूरिया को आरोपी बनाया गया है, वे सभी जमानती धाराएं हैं।”

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