ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई ने वाराणसी कोर्ट से 15 दिन का समय और मांगा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश की एक अदालत से 15 दिनों की मोहलत मांगी है। एएसआई ने अदालत को बताया कि मस्जिद सर्वेक्षण पर रिपोर्ट लगभग पूरी हो चुकी है और केवल जीपीआर द्वारा की गई रिपोर्ट की तैयारी प्रक्रिया में है। इसने कहा कि उसने साइट का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है।

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई टीम ने सर्वेक्षण किया था। 4 अगस्त से एएसआई ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करना शुरू किया था। यह सर्वेक्षण वज़ूखाना को छोड़कर, (मुस्लिम भक्तों के लिए अनुष्ठान करने के लिए एक छोटा जलाशय) यह निर्धारित करने के लिए था कि क्या 17 वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था? सर्वेक्षण 3 नवंबर को पूरा हुआ।

यह मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है। यह सर्वेक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद शुरू किया गया था, जिसने वाराणसी जिला अदालत के एक आदेश को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह कदम “न्याय की खोज में आवश्यक” माना जाता है और इसमें शामिल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

एएसआई ने 24 जुलाई को सर्वेक्षण शुरू किया था, लेकिन मस्जिद समिति के संपर्क करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही घंटों के भीतर इस पर रोक लगा दी थी, जिससे समिति को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने का समय मिल गया।

मस्जिद समिति के वकील ने आशंका व्यक्त की थी कि सर्वेक्षण और खुदाई से संरचना को नुकसान होगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि सर्वेक्षण किसी भी तरह से संरचना में बदलाव नहीं करेगा।

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