उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर राज्य में कोई महिला उत्पीड़न जैसा अपराध करेगा तो ‘यमराज’ उसका इंतजार कर रहे होंगे। योगी की यह टिप्पणी अंबेडकरनगर के उस घटना के बाद आई है जिसमें एक छात्रा की जान तब चली गई जब दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने छेड़छाड़ के प्रयास में उसका ‘दुपट्टा’ खींच लिया जिसके कारण वह अपनी साइकिल से गिर गई और एक मोटरसाइकिल चालक ने उसे कुचल दिया।
घटना शुक्रवार को हुई और तीनों आरोपियों को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि रविवार को हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान दो आरोपियों को गोली लगी, जबकि एक का पैर फ्रैक्चर हो गया।
एक कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि अगर कोई राज्य में महिलाओं को परेशान करने जैसा अपराध करता है, तो मृत्यु के देवता ‘यमराज’ उसका इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने कहा, हमने पहले भी कहा है कि कानून हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर राह चलती बेटी को कोई परेशान करता है तो अगले चौराहे पर ‘यमराज’ उनका इंतजार कर रहे होंगे। फिर उसे ‘यमराज’ के पास भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा।”
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योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्यवस्था की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला और जोर दिया कि किसी को भी व्यवस्था को बाधित करने के लिए कानून का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा अक्सर राज्य में कानून-व्यवस्था को संभालने में आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धियों में से एक बताती रही है।
सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता, जो 11वीं कक्षा की छात्रा थी, और एक अन्य लड़की को अपनी साइकिल पर चलते हुए देखा जाता है और तभी एक तेज रफ्तार बाइक पीछे से उसके पास आती है और उसके पास से गुजरते समय पीछे बैठा व्यक्ति उसका दुपट्टा खींच लेता है। लड़की संतुलन खोने के बाद जमीन पर गिर जाती है और पीछे से आ रहा दूसरा मोटर चालक उसे कुचल देता है।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दुपट्टा खींचने वाले सहबाज और उसके भाई अरबाज के रूप में हुई। तीसरे आरोपी फैसल ने लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी थी। अधिकारियों ने कहा कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आरोपी भाइयों और फैसल के बीच कोई संबंध है या नहीं।
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अंबेडकरनगर के पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा ने बताया, “तीनों आरोपियों को रविवार को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। तीनों वाहन से कूद गए। उन्होंने पुलिस राइफल भी छीन ली और हमारी टीम पर गोलीबारी की।”
उन्होंने कहा, “जवाबी गोलीबारी में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे का पैर फ्रैक्चर हो गया। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।”
आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए हमला) के साथ-साथ POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।