केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म के लिए तंबाकू विरोधी चेतावनी अनिवार्य कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने OTT प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना OTT प्लेटफार्मों को तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेश दिखाने के लिए बाध्य करती है। इसमें कहा गया है कि दिशानिर्देशों का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ओटीटी प्लेटफार्मों को अब तंबाकू विरोधी चेतावनियों और अस्वीकरणों को प्रदर्शित करना अब जरूरी है, जैसा कि हम सिनेमाघरों में और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई जाने वाली फिल्मों में देखते हैं।
कार्यक्रम के दौरान तंबाकू उत्पादों या उनके उपयोग को प्रदर्शित किए जाने पर ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्क्रीन के निचले भाग में भी एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना जरूरी होगा।
नए नियम के अनुसार, तम्बाकू उत्पादों या उनके उपयोग को दिखाने वाले ऑनलाइन कंटेंट का प्रकाशक कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम तीस सेकंड का स्पॉट तम्बाकू विरोधी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए रखेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह अधिसूचना विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जारी की है। इसके बाद नेटफ्लिक्स,अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के साथ तंबाकू विरोधी चेतावनी दिखाना अनिवार्य होगा। सिनेमाघरों और टेलीविजन चैनलों में दिखाई जाने वाली सामग्री में यह पहले से ही अनिवार्य है, जहां फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत और मध्य में कम से कम तीस सेकंड की अवधि का एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई जाती है।
नए नियमों के अनुसार, “ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट” का मतलब समाचार और करंट अफेयर्स के अलावा ऑडियो-विजुअल कंटेंट का कोई भी क्यूरेटेड कैटलॉग है, जो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशक द्वारा स्वामित्व, लाइसेंस या अनुबंधित किया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है। इसमें फिल्में, ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम, वृत्तचित्र, टेलीविजन कार्यक्रम, धारावाहिक, श्रृंखला, पॉडकास्ट और ऐसी अन्य सामग्री शामिल है।
तम्बाकू के उपयोग के कारण रुग्णता और मृत्यु दर अच्छी तरह से स्थापित है। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने तंबाकू के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों को समाप्त कर तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का निषेध) नियम, 2004 (सीओटीपीए) लागू किया है। उन्होंने आगे कहा कि ओटीटी पर नियम लागू करने से भारत तंबाकू नियमन में वैश्विक नेता बन जाएगा।
नए नियमों का पालन करने में विफल रहने पर, स्वास्थ्य, सूचना और प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उन्हें उचित अवसर देते हुए नोटिस जारी करेंगे और ऐसी विफलताओं की व्याख्या करने और सामग्री में उचित संशोधन करने का अवसर देंगे।